वाहन दुर्घटना के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

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थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट-
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेंद्रसिंह रावत ने वाहन दुर्घटना में मौत होने पर के आरोपी को एक वर्ष का सश्रम करावास 3500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 24 अक्टूबर 2012 को कालिया एवं गौरचंद बाइक पर बैठकर थांदला दशहरा मैदान से अपने घर बावड़ी जा रहे थे, थांदला से ग्राम नौगांवा में पेट्रोल पंप के आगे पहुंचे कि रात के करीब 10 बजे उदयगढ़ तरफ से तूफान जीप चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी जिससे दोनों बाइक सवार गिए और उपचार के दौरान गौरचंद की मौत हो गई। प्रकरण का संचालन वर्षा जैन ने किया।

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