रसायन & पीओपी से बनाई मूर्ति तो जाना होगा जेल

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झाबुआ Live के लिए ” दिनेश varma ” की EXCLUSIVE रिपोर्ट । 

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आने वाले महीनो में नवरात्रि & गणेशोत्सव को देखते हुए झाबुआ कलेक्टर ने एसपी झाबुआ के प्रतिवेदन पश्चचात ” NGT ” के एक फैसले के परिपालन मे एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब से नवरात्रि पव॔ मे देवीयों की मूर्ति एंव गणेशोत्सव मे गणेश जी की मूर्ति का निर्माण मे रसायन ओर पीओपी का इस्तेमाल प्रतिबंधित करते हुए कहा गया है कि अगर निर्माण मे इसका उपयोग किया गया तो धारा 188 के तहत कारवाई की जायेगी । इन प्रतिमाओ के निर्माण मे रसायन या पीओपी का इस्तेमाल नही हुआ है यह नगरीय या लोकल निकाय तय करेंगे ।

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