हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को मिलेगी राहत, उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत : ओम शर्मा

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दिनेश वर्मा, झाबुआ

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा योग्य एवं मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधी दिए गए निर्णय का माँ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झाबुआ ने स्वागत किया है। न्यायालय के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों को राहत मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जो संस्थान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं, उनके विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे योग्य विद्यार्थियों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

माँ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अध्यक्ष ओम शर्मा ने कहा कि नर्सिंग शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है और विद्यार्थियों के भविष्य को किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने वाला तथा गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाला है।

शर्मा ने कहा, “हम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे हजारों नर्सिंग विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। जिन संस्थानों ने निर्धारित मानकों का पालन किया है, उनके विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित रखना उचित नहीं था। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगा।”

उन्होंने आगे कहा कि माँ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रारंभ से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासित प्रशिक्षण एवं निर्धारित मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध रहा है। संस्थान का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए सक्षम एवं संवेदनशील नर्सिंग पेशेवर तैयार करना है।

माँ त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग परिवार ने आशा व्यक्त की है कि इस निर्णय से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों और अभिभावकों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

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