आया नया आदेश, शिक्षित लोगों को मिलेगी सुविधा
पेटलावद। प्रदेश शासन की दो महत्वपूर्ण योजनाओं में शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन करने जिला उद्योग केंद्रों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। अब सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्योग संचालनालय मप्र वाणिज्य एवं उद्योग व रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए बेरोजगारों को फायदा पहुंचाने ऑनलाइन सुविधा से जोड़ा गया है। अब शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियां आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। इस संबंध में उद्योग विभाग ने एमपी ऑनलाइन से अनुबंध किया है। इसके तहत एमपी ऑनलाइन के सभी कियोस्क या केंद्रों में उनके पोर्टल के माध्यम से आवेदक अपने-अपने आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। इस तरह से जो आवेदन जमा होंगे, वह वास्तविक समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों पर ऑनलाइन प्राप्त होंगे। इन्हें वह डाउनलोड कर सकेंगे। यह सुविधा पूरे प्रदेश में एमपी ऑनलाइन 5 अप्रैल से शुरू की गई है।
ये होंगे फायदे
जिला उद्योग केंद्र अब सीधे या डाक से आवेदन नहीं लेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए बेरोजगार युवक-युवतियों को उद्योग केंद्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पैसे की बचत होगी। काफी दूर से आवेदन पत्र जमा करने जिला मुख्यालय आना पड़ता था।
ये हैं योजनाएं-
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना-
इसमें एक करोड़ तक का लोन दिया जाता है। इसमें बेरोजगार 10वीं पास होना चाहिए। उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। 15 प्रतिशत ब्याज में भी छूट है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-
उम्मीदवार पांचवीं पास होना चाहिए। उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष होना जरूरी है। इस योजना में अधिकतम 10 लाख तक लोन दिया जाता है। इसमें अनुदान 30 प्रतिशत और अधिकतम 2 लाख होता है। इसी तरह सामान्य के लिए एक लाख का अनुदान रखा गया है।
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