शासकीय कार्य में बाधा डालने पर दो व्यक्तियों पर कार्रवाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के तहत जेल भेजा

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आलीराजपुर। जिला निर्वाचन कार्यालय में अधिकारियों -कर्मचारियों से बदतमीजी करने, धमकाने और कार्यालय में हंगामा करने पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के तहत दोनों व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। 

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने उक्त पूरे घटनाक्रम की जानकारी थाना प्रभारी अलीराजपुर को दी। जानकारी के अनुसार उक्त मामले में दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को शाम करीब 5.10 बजे गौरव राठौर एवं बालकृष्ण राठौर निवासी साई सिटी अलीराजपुर द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में विधानसभा निवार्चन 2023 की निविदाओं को लेकर उपद्रव किया और अधिकारियों -कर्मचारियों को डराया धमकाया गया। उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में वर्तमान में विधानसभा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संपादित होने के साथ ही जिला स्तरीय कन्ट्रोल रुम, कॉल सेंटर, काॅल सेन्टर 1950 और सी-विजिल सेंटर संचालित है। उक्त दोनों व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया है।

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