पीडिता की आयु निर्धारण के संबंध में दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला हुई

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आलीराजपुर। 16.06.2023 को जिला पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर (ग्रामीण) जोन इंदौर के निर्देशानुसार पीडिता की आयु निर्धारण के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक जिला हंसराज सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) आदित्यराज सिंह ठाकुर, एवं उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) बी0एल0 अटोदे द्वारा आयु निर्धारण के संबंध मे कार्यशाला में उपस्थित प्रधानाध्यापक/अध्यापकों को पीडिता की आयु के संबंध में बताया गया कि बालक/बालिका के विद्यालय में प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा लिखाई गई जन्मतिथि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसलिए विद्यालय में प्रवेश के दौरान माता/पिता/अभिभावक से जन्मतिथि का प्रमाण मांगना चाहिये। 

यदि कोई प्रमाण-पत्र न हो तो बालक/बालिका की आयु का आकलन उसकी कद, काठी, शारीरिक/मानसिक विकास, पूर्व से प्रवेशित छात्रों/छात्राओं के शारीरिक/मानसिक विकास आदि से लगाना चाहिये। जन्मतिथि का उल्लेख दाखिला/प्रवेश रजिस्टर या स्काॅलर रजिस्टर पर जिस स्थान पर किया गया है, उस पर पारदर्शी टेप लगा देना चाहिये ताकि उससे छेडछाड न हो सके। यदि पुलिस द्वारा साक्ष्य के तौर पर स्काॅलर रजिस्टर या किसी मूल दस्तावेज की प्रति विद्यालय से चाही जा रही है तो मूल रिकार्ड से फोटोकाॅपी कर सत्य प्रमाणित देना चाहिये। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आयु निर्धारण के अतिरिक्त फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में भी जानकारी दी गई साथ ही खेलो के जीवन में महत्व को भी बताया। कार्यशाला में जिला खेल अधिकारी संतरा निनामा भी उपस्थित रही जिनके द्वारा विभिन्न खेलो को लेकर चर्चा कर प्रधानाध्यापक/अध्यापकों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से खेलो के पीरियड को चलाने तथा छात्र/छात्राओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु बताया।

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