थांदला की इस पंचायत के पूर्व सरपंच और सचिव ने किया शासकीय राशि में गबन, अब हुई यह कार्यवाही ….

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के आदेशानुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण नही करते हुए शासकीय धन अपनी अभिरक्षा में अनाधिकृत रूप से आहरण करना प्रमाणित होने से ग्राम पंचायत कुकडीपाडा, जनपद पंचायत थांदला के पूर्व सरपंच श्रीमती रमतु नाथू कटारा एवं पूर्व सचिव श्री लालचंद नागजी कटारा को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना।

(पूर्व सरपंच) श्रीमती रमतु नाथू कटारा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त रूप से शासकीय धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये वसूली योग्य राशि 1,81,996/- का दुरूपयोजन करने से समान अनुपात में राशि 90,998/- एवं श्री लालचंद नागजी कटारा, (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत कुकडीपाडा, जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ भामल जनपद पंचायत थांदला) द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त रूप से शासकीय धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये वसूली योग्य राशि 1,81,996/- का दुरूपयोजन करने से समान अनुपात में राशि 90,998/- नियमानुसार वसूली के आदेश पारित किये गये। साथ ही श्री लालचंद नागजी कटारा, (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत कुकडीपाडा, जनपद पंचायत थांदला (वर्तमान पदस्थ भामल जनपद पंचायत थांदला) को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप दो वेतनवृद्धि (संचयी) प्रभाव से रोकी जाती है।
आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत थांदला में अनिवार्य रूप से जमा कराई जावे। समयावधि में राशि जमा नही करने पर संबंधितो के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा म०प्र०, पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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