पुलिस द्वारा अनावश्यक घूमने व लाकडाउन का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ की कार्यवाही

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वर्तमान मे जिले मे 144 धारा लगी होकर  कलेक्टर  के आदेश क्र.2577/जेसी/2021 दिनांक 15 अप्रेल  के पालन मे कोरोना कर्फ्यु (लाकडाउन) के दौरान सम्पूर्ण बाजार बंद रहेंगे एवं अत्यावश्यक सेवाओ को छोडकर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षैत्र मे कोरोना कर्फ्यू (लाँकडाउन) लगाया गया है । मुखवीर द्वारा सूचना मिली कि जोगेन्द्र पिता लालु गुण्डिया उम्र 31 साल नि. रोटला का दाडी कटिंग की दुकान खोलकर लोगो कि कटिंग बना रहा है जिसके द्वारा लाकडाउन का उलंघन किया जाने से आरोपी के विरुद्द अप.क्र.147/2021 धारा 188, 269, 270 भादवि व 51बी आपदा प्रंबंधन अधिनियम 2005 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है । एक अन्य प्रकरण मे ग्राम हिडीबडी निवासी भुरसिह पिता वेलसिह भाभोर व्दारा अपने पुत्र सुनिल पिता भुरसिह का विवाह कार्यक्रम किया जा रहा था वर्तमान मे विवाह कार्यक्रम पर पूर्णतः प्रतिवंद लगाया गया है । आरोपी के अपराध क्र. 148/2021 धारा 188, भादवि किया गया है । थाना कालीदेवी पर लाकडाउन का उलंघन कर अनावश्यक घुमने वालों के विरुद्ध धारा 151 जा.फौ. की कार्यवाही की गई है एवं बिमा मास्क के कुल 24 चालान बनाये गये है समन शुल्क 2400 रुपये बसूल की गई है । उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक  के निर्देशन मे श्रीमान sdop महोदय के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी कलीदेवी उप निरी नरेन्द्रसिहं राठौर, प्र.आर. कार्य.  भुपेन्द्र, प्र.आर.  जितेन्द्र साकला आररामकुमार, आर.  गणेश आर रविनद्र का योगदान रहा है ।

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