बृजेश खण्डेलवाल, आम्बुआ

कलेक्टर शमी उद्दीन एवं खनिज अधिकारी अशोक सिंघारे के निर्देश पर जिले मे चल रही बिना रायल्टी व ओवर लोडिंग कि कार्यवाही के तहत खनिज निरीक्षक चैनसिंह डामोर ने बताया कि खनिज के अवैध परिवहन पर शनिवार कि रात मे कार्रवाही कि गई । रात्रि दो बजे 5 ट्रक बिना रायल्टी पास के अवैध खनिज संपदा का परिवहन करते पाये गये । जिसने MP09HG8337 चालक ईश्वर पिता मोहन कोली निवासी धार , MP09HG9930 चालक जगदीश पिता पूना गणावा निवासी लाबरिया धार , GJ17UU5077 चालक दिनेश पिता रनचौड चमार निवासी कडोदकला धार, MP09HG4271 चालक कृष्णा पिता बहादुरसिंह राजपूत निवासी दसई धार, GJ16X8525 चालक लालसिंह पिता पिराजी चौहान निवासी आहू धार। ये सभी खनिज रेत का बिना रायल्टी के अवैध परिवहन करते पाये गयें,सभी रेत भरे ट्रकों को थाना आम्बुआ कि अभिरक्षा में खडा करवाया गया है।

चौकाने वाला मामला सामने आया

थाना नानपुर क्षेत्र मे तडके खनिज वाहनों की जांच करने पर रेत अवैध परिवहन का एक ऐसा मामला सामने आया जिसका ई. रायल्टी पास दिनांक 15/03/2019 को जारी किया गया था,  जिसमें रेत लेकर पहुचने का स्थान शाजापुर लिखा है । परन्तु अलीराजपुर से शाजापुर कि दूरी 1800 किमी बतायी गयी है,जो बात अधिकारी को जॉच करने पर विवस कर दिया । जबकि अलीराजपुर से शाजापुर की दूरी महज 320 किमी है । यह उनकी चाल थी कि एक ही रायल्टी पास का बार-बार उपयोग 4 दिन तक किया जा सके। अलीराजपुर से 1800 कि.मी. अर्थात अलीराजपुर से कोलकाता या अलीराजपुर से श्रीनगर के बीच की दूरी होती है ।यह ट्रक थाना नानपुर कि अभिरक्षा में रखा गया RJ17GA3737 चालक का नाम राहुल पिता किशोर वसुनिया निवासी केसुर देपालपुर जिला इंदौर एवं वाहन मालिक सचिन साठे निवासी धार है। खनिज विभाग टीम मे जांच के समय होमगार्ड  हिरला डावर एवं पानसिंह गणावा का सराहनीय सहयोग रहा।

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