वीरेंद्र बसेर। घुघरी
दो दिन पहले बीईओ द्वारा सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास मठमठ में औचक निरीक्षण किया गया था जिसमें छात्रावास अधीक्षक की घोर लापरवाही सामने आई थी। उन्हें कलेक्टर प्रबल सिपाही द्वारा निलंबित किया गया है।
बीईओ ने कक्षा में प्रवेशित छात्रों के कथन लिये। छात्रों द्वारा अपनी परेशानी बताते हुए बताया कि सुबह शाम एक प्रकार का नाश्ता दिया जाकर सप्ताह में दिया जाने वाला भोजन मीनू अनुसार नियमित भोजन नहीं दिया जाता है। छात्रावास में ठीक से साफ सफाई नहीं की जाएगी की जाती है। छात्रावास में अनुरक्षण मद में पर्याप्त मात्रा में राशि होने के बावजूद शौचालय साफ सफाई नहीं होती। छात्रो की पीड़ा सुन इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम तीन प्रावधानों के विपरीत पाया अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1964 के नियम 9(1) (क) के प्रावधानों के तहत छात्रावास अधीक्षक रमेशचंद्र मैडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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