जितेंद्र वर्मा, जोबट म.प्र शासन की महत्पूर्ण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनान्तर्गत पात्र किसानों का सत्यापन (EKYC), समग्र (EKYC), NPCI, नक्शा तरमीम, लंबित शासकीय कार्यों में रूची नहीं ली जाकर कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया है। उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर लिखित/मौखित निर्देश दिये गये निर्देशो के उपरांत भी पटवारी अखिलेश शर्मा द्वारा लंबित शासकीय कार्यों में रूचि नहीं ली गई, एवं न ही जारी सूचना पत्रों के प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये गये उक्त अनियमितता संबंधित गंभीर आरोप प्राप्त हुआ है। अखिलेश शर्मा, पटवारी के विरुद्ध प्राप्त गंभीर आरोप के उपरोक्त कृत्य मे शासकीय कार्य के प्रति संनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण न होना लापरवाही को दर्शाता है। पटवारी अखिलेश शर्मा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1), (2) तथा (3) के अतर्गत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में होने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत अखिलेश शर्मा, पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि मेंअखिलेश शर्मा,पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय जोबट नियत किया जाता है।निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। Post navigation भारत बंद के आह्वान पर जोबट एवं बोरी में आदिवासी सामाजिक संगठन ने ज्ञापन सौंपा घेराबंदी के बाद पकड़े गये चंदन चोर, बड़ा संगठित गैंग होने की आशंका