झाबुआ लाइव के व्यापारी संवाददाता राजेन्द्र गोयल की रिपोर्ट-
राज्य सरकार द्वारा मंडियों में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में खेतीहर किसान कल्याण संघ की ओर से याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं विजय शुक्ला की युगलपीठ में याचिकाकर्ता रिटायर्ड आईएफएस आजाद सिंह डबास की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार ने सूखे का संकट बताकर मंडी चुनाव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है, जो कि अवैधानिक है। इससे प्रदेश के 80 फीसदी किसानों के हित प्रभावित हुए हैं। डबास ने बताया कि राज्य सरकार ने 5 दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर मंडी समितियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया था। जिसे खेतीहर किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी। कोर्ट में बताया कि सरकार ने सूखे के चलते मंडी का कार्यकाल बढ़ाया है यदि ऐसा है तो फिर किसानों को सरकार की ओर से आंशतित सहायता दी जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं दी गई। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। इसी के साथ ही प्रदेश में 246 मंडी एवं 273 मंडियों में चुनाव के रास्ते खुल गए हैं।

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