झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम के लिए कलेक्टर झाबुआ नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 30.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ के ग्राम डॉबतलाई तहसील रानापुर में दबिश दी। मुखबिर द्वारा बताये स्थान भीमसिंग फलिया में स्थित प्रवीण पिता सुरतान वसुनिया के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर गेहूं के भूसे के नीचे माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 61 पेटी (कुल- 732 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी प्रवीण पिता सुरतान वसुनिया उम्र 28 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,90,320/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, कांतु डामोर, श्रीराम शर्मा , सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। Post navigation जब अंतिम पंक्ति का किसान समृद्ध बनेगा, तभी सही मायनों में विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा-शिवराज सिंह ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने हाजियों को समझाए अरकान