आलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत विगत 06 माहों से लगातार जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जन जागृति अभियान के माध्‍यम से दूरस्‍थ ग्रामीण अंचलों में आमजन के मध्‍य जाकर जिले में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्‍वास, डाकनप्रथा एवं समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान हेतु ग्रामीण जनता को चौपाल एवं खाटला बैठक मे समझाईश दी जा रही है।

एसपी मनोज कुमार सिंह

जन जागृति अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह ग्रामीणों से रूबरू होकर चर्चा करते हैं। इस दौरान काफी संख्‍या में महिला, पुरूष व बच्‍चे उपस्थित होते हैं। उपस्थित ग्रामीण पुलिस का आत्‍मीयता से सम्‍मान कर खुलकर बात करते हैं तथा इससे ग्रामीणजन का पुलिस के प्रति विश्‍वास भी बढा है। 

जनजागृति अभियान से अलीराजपुर पुलिस को सार्थक परिणाम भी प्राप्‍त होनें लगे है। जिले में विगत 06 माहों में गतवर्ष 2021 की तुलना में आलौच्‍यवर्ष 2022 में पाक्‍सो एक्‍ट के तहत दर्ज होनें वाले अपराधों में 24.19% की कमी परिलक्षित हुई है। इसी प्रकार अलीराजपुर पुलिस के द्वारा महिलाओं/बच्‍चीयों पर दर्ज होनें वाले अपराधों के अनुसंधान/जांच में भी बहुत ही संवेदनशीलता एवं गंभीरता बरती जा रही है, जिससे की आरोपी को सजायाबी दिलवाई जा सके। अनुसंधान के स्‍तर को बेहतर बनानें के लिये भी विशेषज्ञों के माध्‍यम से अनुसंधान अधिकारियों के लिये लगातार प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्‍वरूप ही माह जुलाई में पाक्‍सों एक्‍ट के तहत दर्ज 04 प्रकरणों में 05 आरोपियो को माननीय न्‍यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया है, जिसमें थाना आंबुआ के 01 प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास व 1500रू0 के अर्थदण्‍ड, थाना सोरवा के 01 प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास व  5500रू0 के अर्थदण्‍ड, थाना बखतगढ के 01 प्रकरण में 02 आरोपियों को 20-20वर्ष का सश्रम कारावास व 10000-10000रू0 के अर्थदण्‍ड एवं थाना आजादनगर के 01 प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास व 3000रू0 के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। 

पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार की सामुदायिक पुलिसिंग लगातार जारी रखकर दुरस्‍थ गांवों में जाकर उनसे चर्चा कर जागरूकता का पुरा-पुरा प्रयास किया जायेगा। सभी थाना प्रभारी सप्ताह में दो बार जन जागृति अभियान की बैठक रखनें के लिये निर्देशित किया गया है। महिलाओं/बच्‍चीयों पर अपराध करने वाले किसी भी आरोपी तत्‍व को बख्‍शा नहीं जावेगा।

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