रितेश गुप्ता थांदला
थांदला। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अभियुक्त मांगीलाल रूपा अड निवासी बालाखोरी को जेल भेेज दिया गया। घटना के मुताबिक 26 सितंबर को फरियादी पटवारी श्यामसिंह मईड़ा पटवारी हल्का नंबर 43 ग्राम वालाखोरी में सुबह 10 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे थे तभी अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी वालाखोरी का कार्यालय में सीधे अंदर आया जिस पर फरियादी ने उससे लाइन पर लगने के लिए कहा तो अभियुक्त मांगीलाल बोला कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा और लाइन पर भी नहीं लगूंगा । ऐसा कहकर वह फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त फरियादी को मुक्का बांधकर कर मारने दौड़ा और कहने लगा कि मुझे पीएम किसान योजना के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जो मैं तुमसे लूंगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं करने दूंगा ऐसा कह कर अभियुक्त फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पटवारी फरियादी ने घटना की जानकारी तहसीलदार एवं पटवारी संघ थांदला के अध्यक्ष को दी। थाना थांदला की पुलिस द्वारा फरियादी पटवारी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 294,353,186, 352/506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया।

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