झाबुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ विधि सक्सेना  के मार्गदर्शन एवं सरंक्षण तथा विशेष न्यायाधीश विवेक सिंह रघुवंशी  की अध्यक्षता व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ  शिव कुमार डावर की उपस्थिति में दिनांक 18 मार्च-2025 को ग्राम पंचायत खरडू बड़ी विकास खण्ड रामा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 

शिविर को संबोधित करते हुये रघुवंशी  ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ’न्याय प्राप्त करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार’ है, लेकिन बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते। इसी उद्देश्य से हमारे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। ये संस्थाऐं समाज के कमजोर, गरीब, पिछड़े वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता’ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।  लोक अदालत एवं मध्यस्थता विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि ’लोक अदालत एक ऐसा मंच हैं, जहाँ आपसी सहमति से बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के त्वरित न्याय मिल सकता है। इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि किसी भी प्रकार के कानूनी समस्या जैसे भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, ऋण संबंधी मामले या अन्य छोटे-मोटे झगड़े के समाधान के लिए ’लोक अदालतों और मध्यस्थता केंद्रों’ का लाभ लें। यह न केवल आपसी भाईचारे को बनाए रखेगा, बल्कि कोर्ट के समय और संसाधनों की भी बचत करेगा। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव  शिव कुमार डावर ने अपने संबोधन में कहा कि कानून का ज्ञान हर नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा’ विधिक साक्षरता से व्यक्ति अपने अधिकारों को जान पाता है और समाज में शोषण, अत्याचार व अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाता है। 

डावर ने कहा कि आप यहां प्राप्त की गई जानकारी को अपने परिवार, मित्रों और ग्राम के अन्य लोगों तक भी पहुंचाऐ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा आपके साथ है। किसी भी विधिक सहायता के लिए हमारे कार्यालय में निःसंकोच संपर्क करें। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, नालसा सालसा की योजनाऐं, आदिवासियों के अधिकार, नशा उन्मूलन, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं आदि की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में ग्राम सरपंच, सचिव, तड़वी ग्रामीणजन उपस्थित रहें।

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