आलीराजपुर। नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएस ओहरिया ने बताया घटना 2 जनवरी 2020 गांधी आश्रम फलिया आम्बुआ की है। नाबालिग अपनी दादी का मोबाइल ठीक करवाने के लिए रात 8 बजे अपने घर से गई थी। मोबाइल ठीक करवाकर अपनी दादी को देकर घर के बाहर गई लेकिन वापस नहीं आई। परिजन ने आम्बुआ थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बालिका को कालू पिता रेमलिया निवासी दगड़ा फलिया अगवा कर ले गया था। उसने कई नाम बदले और नाबालिग को बेचने की नियत से गुजरात ले गया। गुजरात में उसने नाबालिग को बहन की लड़की बताकर रखा था। जिस मकान में उसे रखा था वहां के सेठ और सेठानी ने जब बालिका से पूछताछ की तो उसने कहा यह मुझे अगवाकर लाया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची और कालिया को गिरफ्तार कर प्रकरण बनाया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आलीराजपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश आलीराजपुर द्वारा साक्षियों के समर्थन के आधार आरोपी कालिया को भादवि व पॉस्को की अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। Post navigation आदिवासी छात्राओं को निजी नर्सिंग कॉलेज संचालकों द्वारा एडमिशन निरस्त किए जाने के संबंध में विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र अतिथि शिक्षकों की जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन, गणावा अध्यक्ष बने