विपुल पंचाल, झाबुआ जहरीली एवं अवैध मदिरा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत झाबुआ जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डाॅ.शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में वृत्त – झाबुआ-‘अ’ एवं ‘ब’ मे मिंडल, कयडावद, पारा, रातिमाली मे सघन तलाशी एवं छापामार कार्यवाही की गई और अवैध रूप से मदिरा विक्रय करने वाले के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) ‘क’ के तहत 03 प्रकरण पंजीबद्घ किया गया जिसमें विदेशी मदिरा व्हिस्की 3.6 बल्क लीटर, हाथ भट्टी मदिरा 28 लीटर एवं अलग अलग स्थानों से 300 किलो महुआ लहान जप्त कर सेम्पल लेकर नष्ट किया गया तथा अवैध जप्त मदिरा एवं महुआ लहान का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 38400/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद डंडीर के मार्गदर्शन मे उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी द्वारा की गई सहायक स्टाफ मुख्य आरक्षक कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वरलाल पण्डियार, मदनलाल राठौड़, श्रीराम शर्मा,सोहन नायक एवं पुष्पा बारिया का योगदान रहा। साथ ही क्षेत्र मे अवैध एवं ज़हरीली मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। Post navigation ओबीसी आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्टर को सौपा ज्ञापन ग्रामीणों में सामाजिक कुरुतियों को दूर करने के लिए एसडीओपी बिलवाल ने समाजजनों को किया जागरुक