अलीराजपुर लाइव के लिए अलीराजपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट-
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बना रहे ठेकेदार ने अवैध रूप से रेत, रेत बंडा और गिट्टी का खनन कर निर्माण कार्य में उसका उपयोग किया। अधिकारियों के निरिक्षण में यह बात सामने आने पर कलेक्टर शेखर वर्मा ने ठेकेदार को 4 करोड़ 20 लाख 44 हजार 300 रूपए का नोटिस दिया है। इसके अलावा पूरे प्रकरण में लापरवाह बन रहे सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक, सोंडवा तहसीलदार और खनिज निरीक्षक से भी उन्होने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। मामला जिले के सोंडवा विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुंदी का है जहां पर ठेकेदार सुरेश गुप्ता निवासी जोबट द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
क्रेशर से गिट्टी बनाई- ठेकेदार सुरेश गुप्ता ने बिना अनुमति के ग्राम खुंदी में क्रेशर डालकर अवैध उत्खनन कर गिट्टी बनाई और उसका उपयोग सड़क निर्माण में किया। जबकि नियमानुसार क्रेशर चलाने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड की अनुमति होना अनिवार्य है। खनिज अधिकारी द्वारा की गई जांच में ठेकेदार गुप्ता ने अब तब सड़क निर्माण में 2317.49 घन मीटर रेत, 2574 घनमीटर रेत बंडा और 5061.77 घनमीटर गिट्टी और पत्थर का खनिज विभाग की अनुमति के बिना उपयोग करते क्रेशर मशीन सील की। जांच में यह भी पता कि ठेकेदार ने अवैध रूप से नदी से पत्थर उठाकर क्रेशर के पास जमा कर रखे थे। वहीं नदी से रेत, पत्थर और रेत बंडा उत्खनन के लिए संबंधित विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई। इस आधार पर कलेक्टर ने निर्माण कार्य में कुल लागत खनिज के बाजार मूल्य का दस गुना यानि 4 करोड़ 20 लाख 44 हजार 300 रुपए की पैनल्टी लगाए जाने का नोटिस जारी किया।
अधिकारियों से भी मांगा स्पष्टीकरण-कलेक्टर शेखर वर्मा ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक, खनिज निरीक्षक चेनसिंह डामोर और सोींडवा के तहसीलदार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इन तीनों अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहींकरने पर, इसे कलेक्टर ने लापरवाही माना है।
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