लॉकडाउन में व्यापार करने व बेवजह कस्बे में घूम रहे 28 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई में 5600 रुपए का समन शुल्क वसूले

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रितेश गुप्ता, थांदला
एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देशन एवं एसडीओपी एमएस गवली के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी थांदला अनिल बामनिया के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा धारा 188 भादवि के तहत तीन किराना व्यापारी एवं दो कपड़ा व्यापारी के विरुद्ध 5 अपराध पंजीबद्ध कर ओपन जेल थांदला भेजा गया है, इनमें पंकज पिता रमेश चंद्र प्रजापत उम्र 26 वर्ष निवासी पिपली चौक थांदला, भूपेंद्र पिता लालचंद राठौर निवासी पिपली चौक थांदला के विरुद्ध 27 अप्रैल को अपराध क्रमांक 262 धारा 188 269 270 भादवि तथा 51/60 आपदा प्रबंधन का अपराध पंजीबद्ध किया था अगली बार गलती करने पर प्रशासन की मदद से इनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। वही नारायण किताब गोवर्धन राठौर उम्र 50 वर्ष निवासी पिपली चौक, मोहन पिता हेमराज प्रजापत उम्र 58 वर्ष निवासी पिपली चौक, बंटी पिता मनसुख प्रजापत द्वारा अपने कपड़े एवं किराने की दुकान लॉक डाउन एवं करोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान से ग्राहकों को प्रतिबंध के बावजूद भी सामान बेच रहे थे मौके पर रंगे हाथ पकड़ा जिसके खिलाफ अपराध धारा 188,269, 270 भादवि तथा 51 /60 आपदा प्रबंधन का पंजीबद्ध कर अस्थाई जेल आईटीआई कॉलेज थांदला भेजा गया। इसके अतिरिक्त बिना कारण कस्बे में घूमने वाले 25 व्यक्तियों को भी अस्थाई जेल आईटीआई कॉलेज थांदला भेजा गया। इस तरह कुल 28 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई जिसमें 5600 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया। इस कार्रवाई में एसडीओपी मनोहर गवली, थाना प्रभारी अनिल बामनिया, उप निरीक्षक मोहन सिंह सोलंकी, उप निरीक्षक सुनीता चौहान, कार्यवाहक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, सहायक उपनिरीक्षक महावीर सिंह विश्वकमा,आरक्षक राहुल, चंद्रभान, रेव सिंह, अनिल का सराहनीय सहयोग रहा।

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