रितेश गुप्ता। थांदला
मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि दिनांक 22 /1/14 को दिन में 8:30 बजे आरोपी मोहन पिता मानसिंह गणावा निवासी चापानेर एवं ईश्वर पिता रतन गणावा निवासी चापानेर ने गरीबी रेखा का राशन कार्ड एतरीबाई का नहीं बनाने की बात पर फरियादी दिलीप को मां बहन की अश्लील गालियां दी एवं आरोपी ईश्वर ने डंडा से व आरोपी मोहन ने पत्थर से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी भी दी थी।जिस पर थाना थांदला की पुलिस द्वारा विवेचना कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 07/14 अंतर्गत धारा 294 , 325 ,506, 34 भारतीय दंड विधान के अधीन अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । लगभग पांच वर्ष तक चले इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वर्षा जैन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अंतिम तर्क से सहमत होते हुए सुश्री पूजा गोले जे.एम. एफ.सी थांदला के द्वारा दोनों आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया।र
Trending
- नानपुर के पास सड़क हादसा: बल्कर की टक्कर से बाइक सवार चार युवक घायल, मामला दर्ज
- आंगनवाड़ी सहायिका नियुक्ति में रिश्वत मांगने का आरोप, महिला बाल विकास विभाग के बाबुओं पर सवाल
- जोबट में तेज रफ्तार बाइक का कहर: मां-बेटे को मारी टक्कर, डेढ़ साल का बच्चा घायल
- शहीद चंद्रशेखर आजाद की समाधि स्थल पर अखंड दीपज्योति, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा
- CAIT की राणापुर तहसील इकाई का हुआ गठन : पंकज जागेटिया अध्यक्ष, धर्मेश जैन बने महामंत्री
- कैंसर रोगियों को चिकित्सकीय सहायता के साथ भावनात्मक व सामाजिक सहायता आवश्यक : डॉ खुशी शर्मा
- नन्हीं मुस्कानों के लिए बढ़े हाथ : आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने निजी खर्च से बच्चों को बांटे कपड़े
- थांदला रोड रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के चपेट में आने से युवक की मौत
- कट्ठीवाड़ा पुलिस ने ली डीजे संचालकों की बैठक, शोर-शराबे पर सख्ती के निर्देश
- असामयिक वर्षा से प्रभावित हुई फसल का कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों ने किया अवलोकन