मारपीट के 10 साल पुराने मामले में आरोपी को मिली सजा

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रितेश गुप्ता, थांदला
आज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जय पाटीदार ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम कर 1 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। इस बारे में मीडिया सेल प्रभारी वर्षा जैन ने बताया कि आरोपी नवल पिता तूफान दाहिमा निवासी सातसेरा ने 28 फरवरी 2008 को रात्रि करीब 2 बजे अपने साथियों के साथ मिलकर फरियादी थावरा के साथ अश्लील गाली गलौज कर फरियादी थावरा एवं उसकी पत्नी बेचाबाई को लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई थी आरोपी ने उक्त घटना चुनावी रंजिश के कारण कारित किया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना काकनवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 35/2010 धारा 294, 323, 325, 506 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान आरोपी फरार हो गया था जिससे आरोपी को न्यायालय द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2016 को फरार घोषित कर स्थाई वारंट जारी किया गया था। आरोपी के किसी अन्य मामले में गिरफ्तार होकर जिला जेल झाबुआ में निरुद्ध होने के पश्चात इस प्रकरण में आरोपी को तलब कर विचारण प्रारंभ हुआ। लगभग 10 वर्ष पुराने इस प्रकरण का पटाक्षेप करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया। विचारण के दौरान आरोपी के अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 9 साथियों के साक्ष्य अंकित करवाए गए एवं अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को दंडित किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से एवं पीडि़त के समर्थन में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

 

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