3 अप्रैल से आगामी आदेश तक फल सब्जी किराना दुकानें प्रतिबंधित किया गया

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अजय मोदी @ वालपुर

अनुविभागीय एवं दंडाधिकारी सोंडवा द्वारा दिनांक 26/03/2020 एवं 19/ 03/2020 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया था । उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अनुभाग सोंडवा क्षेत्र में 3 अप्रैल 2020 से आगामी आदेश तक फल सब्जी किराना दुकानें पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया । केवल घर पहुंच सेवा प्रचलित रहेगी वह भी उन व्यक्तियों द्वारा जिनको पास जारी किया गया है। पूर्व आदेश के शेष शर्तें यथावत रहेगी। आदेश 02/04/2020 को जारी किया गया।

 

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