विधिक साक्षरता शिविर में न्यायाधीश ने ग्रामीणों को दी कानून की जानकारी

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
जिला जज और जिला विधिक साक्षरता समिति के अध्यक्ष एसके कुलकर्णी के निर्देश पर पेटलावद न्यायाधीश एवं तालुक विधिक साक्षरता समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार चौहान की अध्यक्षता में गुरूवार को ग्राम करडावद में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। साक्षरता शिविर में उपस्थित ग्रामीणजनों को न्यायाधीश चौहान द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के साथ ही साथ शिक्षा के अधिकार कानून के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी।
लोक अदालत के लिए किया प्रेरित
न्यायाधीश चौहान द्वारा आगामी 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में पक्षकारगण अपने मुकदमों को आपसी समझौते के आधार पर निराकृत कर सकते है और इस लोक अदालत में मुकदमों को खत्म किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 नवम्बर की दिनांक तय की गई है और पक्षकारों को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम में अभिभाषक जितेंद्र जायसवाल,अविनाश उपाध्याय सहित ग्राम करडावद के ग्रामीणजन उपस्थित थे। इसके पूर्व 25 अक्टूबर को न्यायाधीश चौहान द्वारा ग्राम उन्नई में भी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करते हुए उन्नई के ग्रामीणों को आवश्यक जानकारियां दी थी।

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