मृतक रामचन्द्र की जघन्य हत्या करने वाले आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही

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वीरेंद्र बसेर, घुघरी

18.03.2022 को पप्पू मेड़ा की मौत माही नदी में डूबने से हो गई थी। मृतक पप्पू मेड़ा के शव का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया था। पीएम में डॉक्टर के द्वारा मृतक पप्पू की मृत्यु पानी में डूबने से होना लेख किया गया था। परंतु फिर भी पप्पू मेड़ा का परिवार उसकी मौत का कारण रामचंद्र पिता मांगू ताड, उम्र 40 वर्ष निवासी छायनपूर्व को मानते थे। जिसके कारण रामचंद्र बड़नगर मजदूरी करने चला गया। 

दिनांक 12.04.2022 को रामचंद्र बड़नगर से सारंगी होकर अपने घर आ रहा था, जिसे रास्ते में पप्पू मेड़ा के घर के पास उसके परिवार वालों ने रोक दिया और रामचंद्र के दोनों हाथ व कमर को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद रामा, सुरेश, शारदा, राधेश्याम, बालुबाई व एक बाल अपचारी सभी ने एक मत होकर जान से मारने की नियत से रामचंद्र को लकड़ियों से मारपीट की। जिसके कारण रामचंद्र के शरीर पर व सीर पर आई गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर थाना पेटलावद में अपराध क्रं. 275/2022 धारा 341, 147, 148, 149, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना का खुलासा

मृतक रामचंद्र जो कि गांव का कोटवार था, उसको पेड़ पर रस्सी से बांधकर पीट-पीटकर क्रूरतम हत्या करने वाले आरोपियों के उपर सख्त कार्यवाही करना बहुत जरूरी था। उक्त मामला पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता के संज्ञान में आते ही एसडीओपी सुश्री सोनु डावर के नेतृत्व में थाना प्रभारी पेटलावद एवं चौकी प्रभारी सारंगी को उक्त् घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों के उपर कठोरतम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।   जिस पर पुलिस टीम द्वारा विभिन्न् टीमें बनाकर आरोपियों के घर पर एवं परिचितों के यहां पर दबिशे दी गई। लगातार दी गई दबिशों के कारण ही मुखबीर सूचना पर आरोपी सुरेश, शारदा एवं एक बाल अपचारी को पुलिस गिरफ्त में लिया गया। घटना के बाद से ही आरोपी रामा, राधेश्याम एवं बालुबाई फरार चल रहे है, जिन्हे भी जल्द ही गिरफ्तार किया जावेगा। संपुर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने में एसडीओपी सुश्री सोनु डावर, निरी. सुरेन्द्र सिंह गाडरिया, चौकी प्रभारी सारंगी उनि नरेन्द्र सिंह राठौर, उनि लक्ष्मणसिंह सिसोदिया, उनि रामेश्वर गामड़, उनि निलीमा शर्मा, सउनि विरेन्द्र सिंह चौहान, प्रआर. 293 दिनेश, आर. 57 अनिल, आर. 368 संजय, आर. 893 दंगल, 589 ज्ञानचंद सैनिक मंजीत का सराहनीय योगदान रहा। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की।

ये है आरोपी

  1. सुरेश पिता पप्पू मेड़ा उम्र 21 वर्ष निवासी छायन पूर्व (गिरफ्तार)

  2. शारदा पति पप्पू मेड़ा उम्र 38 वर्ष निवासी छायन पूर्व (गिरफ्तार)

  3. रामा पिता गोबा मेड़ा निवासी छायन पूर्व (फरार)

  4. राधेश्याम पिता रामा मेड़ा निवासी छायन पूर्व (फरार)

  5. बालुबाई पति रामा मेड़ा निवासी छायन पूर्व (फरार)

  6. एक बाल अपचारी (गिरफ्तार)

आरोपियों के अवैध निर्माण चला बुलडोजर

इन अपराधियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जिस पर सख्त कार्यवाही करते हुए इनके घरों को भी आज दिनांक 14.04.2022 को प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। 

– विथ इनपुट सलमान शेख, पेटलावद

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