Covid-19 Alert: कलेक्टर ने जारी किए आदेश; अब इन पर रहेगा 21 दिनों तक प्रतिबन्ध, यह सुविधा जारी रहेगी….

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विपुल पांचाल/सलमान शेख@ झाबुआ Live
पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। पीएम ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी हालत में घर से बाहर न निकलें और लॉकडाउन का संपूर्ण रूप से पालन करें।
इसी कड़ी में आज कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने शासन की गाइडलाइन के मुताबिक नए आदेश जारी किए है। इसमे मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिदों आदि सभी धार्मिक स्थलो पर लोगो की आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है।

आपको बता दें की लाकडाउन की स्थिति में लोग घर से बाहर निकल कर भीड़ ना बढ़ाएं इस बात का ध्यान ध्यान रखते हुए सरकार ने अब ये आदेश जारी किया है कि रोजमर्रा की जररतों को पूरा करने के लिए एक परिवार का केवल एक ही सदस्य घर से बाहर जा सकेगा। लाकडाउन में ज़रूरी सेवाओं दूध आदि सेवाएं को लेकर छूट दी गई है। इनसे जुड़े लोग काम के उद्देश्य से बाहर निकल सकते हैं। वह भी तय समय में ही अपना काम निपटा सकते है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। जिले की सीमा सील कर दी गयी है लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर आपको दूसरे जिले में यात्रा करनी पड़े तो ऐसे में आपको प्रशासन से ट्रांजिट पास लेना होगा। ऐसे लोगो जो घर से बाहर निकल रहे उन्हें अपना पहचानपत्र रखना अनिवार्य होगा। बिना पहचानपत्र वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाई की जा सकती है। हालांकि इस नियम में मेडिकल इमरजेंसी की अवस्था में छूट दी गयी है।

यह भी आदेशित किया जाता है कि जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे,परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।

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