लोक निर्माण विभाग ने अधूरा कार्य छोड़ा, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में हुई कार्रवाई

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लवेश स्वर्णकार/रायपुरिया,जीवनलाल राठौड़, सारंगी

लंबे समय से सारंगी चौपाटी से ग्राम सारंगी मार्ग का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरा छोड़ रखा था कार्य अधूरा होने से आम जनता को रास्ते का इस्तेमाल करते समय वायु प्रदूषण धूल मिट्टी आदि का सामना करना पड़ रहा है। ओर यह लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। नायब तहसीलदार सारंगी गजराजसिंह सोलंकी की रिपोर्ट पर पेटलावद एसडीएम हर्षल पंचोली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत सशर्त आदेश पारित किया है। ओर कहा गया है कि तत्काल कार्य प्रारंभ कर 5 दिवस में कार्य पूर्ण कर 11 नवंबर की शाम 5 बजे तक मय फोटोग्राफ सहित पालन प्रतिवेदन पेश करे ऐसा नही करने पर आदेश को अंतिम कर दिया जाएगा। यह आदेश लोक निर्माण विभाग पेटलावद के एसडीओ को तामील करने के साथ ही सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने के भी निर्देश दिए। उपरोक्त आदेश का पालन यदि लोकनिर्माण विभाग पेटलावद द्वारा नहीं किया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही होगी जिसका उत्तररदायी लोकनिर्माण विभाग होगा।

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