लॉकडाउन में बिना वजह घर से बाहर निकले तो दर्ज हो सकता है मुकदमा; कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

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विपुल पांचाल@ झाबुआ Live
देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 3 मई तक लॉक डाउन बढ़ चुका है। ऐसे में झाबुआ जिले में भी जिला प्रशासन ने इस लॉकडाउन को ओर सख्त करते हुए बेवजह घरो से बाहर निकलने वालो के खिलाफ कई ऐसी धाराओ में कार्यवाही करने के आदेश जारी किए है।
कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने जिलेवासियों से अपील की है कि सब्जी, दूध व आवश्यक खाद्य सामानों की आपूर्ति नियमित/सुचारू रूप से करायी जाएगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवस्था की जा रही है। सभी को धैर्य बनाये रखने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा।
देखिये जारी आदेश …

 

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