नाबालिग के फोटो वायरल करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पिता -पुत्र पर हुआ 1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज , दोनो आरोपी फरार..

0

नवनीत त्रिवेदी, झाबुआ

झाबुआ कोतवाली पुलिस ने एक किशोरी की रिपोर्ट पर राणापुर निवासी हैदर अली पिता करामात अली तथा उसके बालिग बेटे अदनान अली पिता हैदर अली के खिलाफ  1 दर्जन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार झाबुआ निवासी 1 किशोरी ने मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि हैदर अली के बेटे से मेरी जान पहचान राणापुर में तब हुई थी जब में अपने ननिहाल राणापुर गयी थी। फरियादिया के अनुसार उक्त आरोपी युवक ने उसके कुछ फोटो अपने साथ खींच कर रख लिए थे, तथा 21 मार्च 2021 को झाबुआ के भंडारी पेट्रोल पंप के पास उसका रास्ता रोक कर जबरन डरा धमका कर दाहोद के परेर इलाके में ले गया तथा रास्ते मे छेड़खानी की, और वही पर हैदर और उसके बेटे ने मेरा वीडियो भी बनाया तथा उसके बाद जब मैने अदनान से बात करना बंद कर दी तो वो लगातार मेरे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता था। जिससे वो डर गई और किसी को कुछ नही बताया.. लेकिन  दिनांक 9/04/2022 शाम 6:41 पर हैदर अली ने ये फोटो फरियादिया किशोरी के पिता के मोबाइल पर भेज कर ये धमकी दी कि तू अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे से कर वरना जान से मार दूंगा व वो फ़ोटो वायरल कर दूंगा.. जिसके बाद आज पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, ये रिपोर्ट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363, 366, 354, 354 – (क ) (1) (I)  341, 323,  506, 366 – A, 34, अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 , 8 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 B के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नाबालिग किशोरी  की रिपोर्ट पर अदनान पिता हेदर अली एवं हेदर अली पिता करामात अली निवासी राणापुर पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 363, 366, 354, 354 (क ) (1) (I)  341, 323,  506, 366 – A, 34, अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 , 8 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 67 B के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपी फरार है.. जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी कल ली जाएगी।

संजय रावत, थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ

Leave A Reply

Your email address will not be published.