डीजीएम गेल ने गैस पाइप लाइन सुरक्षा की दी जानकारी

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झाबुआ। अधीक्षकीं को प्रशिक्षण के चौथे दिन छात्रावास अधीक्षकों को उप महाप्रबंधक गेल असीम प्रसाद एवं प्रबंधक अग्निशमन राजिंदर सिंह ने गैस पाइप लाइन की सुरक्षा के सबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में जिले में बिछी गैस पाइप लाइन, गेल इंडिया के संकेतक एवं क्या करे क्या नहीं करे के बारे में बताया गय। इमरजेंंसी के समय की जानी वाली कार्यवाही एवं सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई। गैस पाइप लाइन के पास किसी भी प्रकार का खनन एवं निर्माण कार्य करना खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण पाइप लाइन के आसपास बिल्डिंग अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, नहीं करे। किसी भी प्रकार के टैंक, कुआ, कुंड अथवा डेम के लिए खुदाई न करे। कुएं अथवा ट्यूबवेल में ब्लास्टिंग न करे व पौधे न लगाये। इससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है, परिणाम स्वरूप खतरे की संभावना बढ़ जाएगी।
गैस रिसाव की संभावना पर करे सूचित
किसी भी प्रकार की असामान्य परिस्थिति जैसे कि पाइप लाइन में गैस रिसाव आदि की स्थिति में गेल अधिकारियों अथवा पुलिस स्टेशन नियंत्रण कक्ष गेल झाबुआ को 07392-243358, 243559 एवं सुरक्षा कक्ष गेल झाबुआ 07392-243552 तथा रेडियो कक्ष गेल झाबुआ 07392-244582 को तुरंत सूचित करे। अथवा हाल ही में जिले में प्रारंभ हुई 100 अंक डायल योजना में 100 डायल कर पुलिस को सूचित करे।
नुकसान पहुंचाया तो होगी सजा
प्राकृतिक गैस से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है लेकिन इसमें सावधानी बरतना चाहिए ताकि आग न लगे, गैस पाइप लाइन को क्षति पहुंचाने के गंभीर परिणाम हो सकते है। यदि कोई व्यक्ति पाइप लाइन को क्षति पहुंचाते पाया जाता है, तो इसकी अनदेखी न करे। तुरंत गेल और स्थानीय पुलिस को सूचित करे। गैस लाइन को क्षति पहुंचाने की कोशिश करने पर 10 साल के कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड की सजा हो सकती है।