त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश घोषित

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झाबुआ, एजेंसीः मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान कार्यक्रम चरणवार जारी किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 जनवरी को प्रथम चरण के लिए पेटलावद क्षेत्र में, 31 जनवरी को द्वितीय चरण के लिये थांदला एवं मेघनगर क्षेत्र में, एवं 19 फरवरी को तृतीय चरण के लिए रामा एवं राणापुर क्षेत्र के लिये कामगारों को मतदान के लिये अवकाश घोषित किया गया है।
त्रि-स्तरीय पंचायती निकायों के निर्वाचन क्षेत्रो में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण निर्वाचन के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन सप्ताहिक अवकाश घोषित करेगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाघ रूप से कर सके।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते है वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिको को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देगे अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बन्द की जाएगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घण्टे पश्चात प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारो को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरंतरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते है उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर ने संस्थानों के मालिको को निर्देशित किया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधकगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दुकान/संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन को बंद/ अवकाश रखेगे तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद का दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारो को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देगे।