सम्भागीय उड़नदस्ते ने शहर में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

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फिरोज खान@अलीराजपुर

कलेक्टर  सुरभि गुप्ता के निर्देशन, संभागायुक्त  विनोद रघुवंशी के आदेश एवं जिला आबकारी अधिकारी  धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अशिकारी  आर.एस. राय के नेतृत्व में शनिवार को वृत्त अलीराजपुर में ग्राम इंदर सिंह की चौकी के होलीपुरा फलिया में मंजरिया के रहवासी मकानों में दबिश देकर कुल 680 लीटर स्प्रिट, पोलो व्हीस्की की 225 बनी हुई पेटियां (मात्रा 2025 बालक लीटर), प्लास्टिक की 18 बोरियों में ढक्कन, 01 रिम होलोग्राम,15 बोरियों में गत्ते(पुष्टे),पोलो तथा किंग व्हिस्की के लेबल,विभिन्न ब्रांड के ढक्कन,01 ढक्कन सील करने की ऑटोमैटिक मशीन , एक आर.ओ. वाटर प्लांट,एक सॉफ्टनर मशीन,होलोग्राम का एक बंडल,200 लीटर क्षमता के 22 बड़े खाली ड्रम स्पिरिट सुगंधित, पानी की 02 टंकियाँएवम शराब बनाने की अन्य सामग्री जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915(संशोधन 2000) की धारा 34(1)(क)(F),34(2),49(1)(अ)का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया किये गए।जप्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग ₹ 18,00,000/- कार्यवाही संभागीय उड़नदस्ता इंदौर,जिला धार,जिला खरगोन, जिला अलीराजपुर की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

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