झाबुआ जिले की सीमा में चायनीज धागे के इस्तेमाल पर लगी रोक, खरीदने-बेचने वाले व उपयोग करने वालों पर होगी कार्रवाई

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विपुल पंचाल, झाबुआ
चायनीज धागों से लगातार मानव, पशु-पक्षियों के हताहत होने एवं गंभीर रूप से घायल होने के बढ़ते मामलों एवं विद्युत वितरण की व्यवस्था भी इन चायनीज धागों से बाधित होने की लगातार शिकायतों के बाद झाबुआ जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का इस्तेमाल करते हुए आज 28 दिसंबर से लेकर 30 जून 2019 तक झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में चायनीज धागे की खरीदी-बिक्री व उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। एडीएम एसपीएस चौहान ने यह आदेश जारी करते हुए लिखा कि यह धागे जनसामान्य के हित, जान, माल एवं लोकशांति को बनाए रखने की दृष्टि से जारी किया गया है। यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया गया तो धारा 188 आयपीसी के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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