2012 से काबिज भूमिहीन को मिलेगा पट्टे

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झाबुआ-मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रो के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 के अंतग्रत 31 दिसम्बर 2012 कि स्थिति में राज्य शासन नगरीय निकायों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वास्तवित रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय प_ों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि परिपत्र में दी गयी समय सीमा में कतिपय नगरीय क्षैत्रो में पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय नहीं हो पाया है। शासन का परिपत्र में उल्लेखित अनुसार आपत्तियों/सुझाव पर निर्णय करने के लिए समिति का गठन कलेक्टर झाबुआ ने किया है। जारी आदेशानुसार समिति में कलेक्टर अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, परियोजना अधिकारी जिशविअ, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, परियोजना अधिकारी जि.श.वि.अ. एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

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