सिलिकोसिस बीमारी से मारे गए 120 पीडि़त परिवारों को गुजरात सरकारी ने जारी की मुआवजा राशि

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अलीराजपुर लाइव डेस्क
माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रकरण क्रमांक 110/2006, दिनांक 4 मई 2006 के अनुसार अलीराजपुर जिले के सिलिकोसिस बीमारी से मृत हितग्राहियों के 120 वारिसानों को मुआवजा 3-3 लाख रुपए देने का आदेश आयोग ने दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सुवाई 27/04/2018 के बाद कलेक्टर अलीराजपुर को 3 करोड़ 60 लाख रूपये, झाबुआ 5 करोड़ 1 लाख रूपये, धार 1 करोड़ 92 लाख रूपये, गुजरात राज्य के आणन्द जिले को 1 करोड 83 लाख रूपये, दाहोद 1 करोड़ 24 लाख रूपये राषि की माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आदेश दिया। दिनांक 23/08/2016 को सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण क्रमांक 110/2006 के अनुसार 238 लोगो को 3-3 लाख रूपये का मुआवजा झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर के सिलिकोसिस के परिवारजनों को दिया गया था।
गौरतलब है कि खेडूत मजदूर चेतना संगठन कार्यकर्ता शंकरभाई तड़वाल, मगनसिंह कलेश एवं जुवानसिंह, इडलसिंह ने सिलिकोसिस की गंभीर बीमारी की समस्या को ले कर 21 जुलाई 2007 को माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार को रीट याचिका दायर की थी। जिसका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पहली बार 24 अप्रैल 2007 को विशेष बैठक का आयोजन कर मामले पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप आज सिलिकोसिस पीडि़तों के साथ राष्ट्रीीय मानव अधिकार आयोग के निर्णय के बाद न्याय मिल रहा है। राषि वितरण के लिये जिला कलेक्टर ने मृतक के संबन्धित गांव के पटवारियों को निर्देश कर मृतकों के वैध उत्तराधिकारी की सूची/बैंक खाता पासबुक के प्रथम पृष्ठ जिस पर खातेदार का नाम बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का आईएफएससी कोड अंकित हो की पठनीय प्रति की जानकारी जांच प्रतिवेदन/प्रकरण तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ताकि मृत के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर गुजरात सरकार को अवगत कराया जा सकें।

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