साईदीप फ्यूल्स पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित

May

झाबुआ। कल्याणपुरा में संचालित साईदीप फ्यूल्स के संचालक भरत शर्मा का पेट्रोल पंप पर 4, 9, 19, 29, 30 अगस्त को डीजल का स्टाक नहींहोने के चलते पेट्रोल पंप होने पर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरडे पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि डीजल नहींहोने के कारण आम जनता को डीजल उपलब्धता के लिये परेशानी होने तथा संचालित पेट्रोल पम्प पर डीजल स्टोरेज करने के लिये 22 केएल क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित होने के बावजूद स्टाक रजिस्टर अनुसार 4, 9, 12, 19, 23 अगस्त को 3000-3000 लीटर डीजल मंगवाये जाने एवं पम्प पर सभी समय डीजल की उपलब्धता बनी रहे इसके लिये कोई युक्ति युक्त उपाय नहीं किये गये के कारण मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कण्डिका 3 (3) का उल्लंघन किये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के लायसेंस (अनुज्ञप्ति )को निलंबित/निरस्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है।