झाबुआ लाइव डेस्क।
ग्राम पंचायत पाडलघाटी ग्राम कालापान में मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य खेत सड़क भूरिया फलिया से पारेवा मुख्य मार्ग का कार्य मजदूरों से न करवाया जाकर जेसीबी मशीन द्वारा करवाया गया है। जिससे रोजगार सहायक द्वारा कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाकर मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया गया है।
रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में प्रावधानित दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 2 मार्च को प्रात: 11 बजे बाबू जोगडिय़ा मेड़ा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पाडलघाटी जनपद पंचायत रामा को अति जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सीइओ जिपं चौधरी ने समक्ष में उपस्थित होकर प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है। प्रतिउत्तर संतोषप्रद न होने व अनुपस्थित रहने की स्थिति में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति की कार्रवाई होगी।