झाबुआ। फरियादी शैलेन्द्र पिता नरसिंह पाटीदार, निवासी जामली ने बताया कि आरोपी भगवतीलाल पिता आनंदीलाल पाटीदार, निवासी जामली ने सनसाइन इंफाबिल्ड लिमिटेड का एजेंट बताकर फरियादी व उसकी पत्नी प्रभावती व लड़के अप्रति कुमार के नाम से आरडी खाता खुलवाकर प्रतिमाह 800-800 रुपए जमा कराये थे। इस प्रकार कुल तीनों के खातों में एक लाख 44 हजार रुपए जमा हुए थे अवधि पूर्ण होने पर आरोपी ने बेईमानी से छल कपट कर गबन कर धोखाधडी की गई। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में 112/16, धारा 420,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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