पीओपी व विषाक्त रंगों से निर्मित मूर्ति बेचने पर होगी कार्रवाई

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झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
गणेशोत्सव के दौरान प्रतिमा विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिले में पीओपी और रासायनिक एवं विषाक्त रंगों से निर्मित प्रतिमा के निर्माण और विक्रय को पूर्णतया: प्रतिबंधित किया गया है। नगर परिषद सीएमओ एलएस डोडिया व स्वच्छता निरीक्षक आनंदविजयसिंह राठौर ने बताया निकाय द्वारा नगर में मुनादी करवाकर मूर्ति निर्माणकर्ताओं एवं विक्रेताओं को सूचित किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था प्रतिबंधित पीओपी एवं रासायनिक व विषाक्त रंगों से मूर्ति-प्रतिमा का निर्माण, विक्रय या भण्डारण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतगत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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