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झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट- नये वर्ष में प्रवेश के साथ नगर प्रकृति संरक्षण हेतु विशेष कदम उठाने जा रहा है। अगर आप पॉलिथीन एवं प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग या क्रय विक्रय करते है तो 26 जानवरी 2017 के बाद इसे उपयोग में लाना एवं क्रय विक्रय करना दंडनीय होगा। पॉलिथीन एवं प्लास्टिक डिस्पोजल से पर्यावरण पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के चलते एसडीएम सत्यनारायण दर्रा के निर्देश पर नगर परिषद थांदला द्वारा नगर में 26 जनवरी से इसे पूर्णत: प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी कर व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को निर्देशित किया है कि 26 जनवरी के पूर्व वे अपना स्टॉक समाप्त कर दे। नगर परिषद प्रभारी सीएमओ शीतल जैन ने बताया कि 26 जनवरी के उपरांत अगर किसी भी दुकानदार द्वारा पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं डिस्पोजल के उपयोग करते हुए पाए गए तो उनसे 100 से लेकर 500 रुपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा। सीएमओ जैन ने कहा कि नगर में मुनादी कर इस हेतु सूचना नगरवासियों को दी जा चुकी। प्रकृति प्रेम एवं स्वप्रेरणा से नगरवासी इस पर्यावरण हितैषी कार्य में सहयोग करने की अपील सीएमओ ने जारी की है।