एक साथ 22 ढाबो पर पूलिस ने की कारवाई ; कारवाई से एक्सपोज हुऐ ढाबो के नाम

May

झाबुआ लाइव डेस्क । 

दिनांक 10.09.2017 को सम्पूर्ण जिला में निम्नांकित संचालित ढाबो पर कारवाई की गयी है इसके साथ ही शराब परोसने वाले ढाबे अब एक्सपोज हो गये है । एसपी महेशचंद्र जैन ने एक वाट्सएप मीडिया ग्रुप पर यह 22 ढाबो की लिस्ट जारी की है । जिन पर कारवाई की गयी है ।

1. जलाराम का ढाबा, पिपलदेहला, आरोपी कमल पिता खुमसिंह मावी ,निवासी पिपलदेहला

2. वेलकम होटल, ग्राम मिंडल, आरोपी यश पिता राजेश पडीयार, नि. झाबुआ

3. हाइवे ढाबे के सामने आम रोड झाबुआ, आरोपी पंकज सिह पिता रंजीतसिंह राठोर, निवासी झाबुआ

4. नदिया के पार ढाबा, आरोपी मुकामसिंह पिता लालु भिलाला, निवासी मिंडल

5. भाग्यश्री ढाबा झाबुआ, अरोपी नीरज पिता गोविंन्द चैहान, निवासी मेघनगर नाका झाबुआ

6. रानापुर, आरोपी प्रदीप पिता पंजा भाई माली, निवासी मालीपुरा

7. दादाबाडी के पास रानापुर, आरोपी राधेश्याम पिता शांतिलाल राठौर, निवासी रानापुर

8. जोबट नाका, रानापुर, आरोपी संतोष पिता विजय भुरिया, निवासी जोबट नाका रानापुर

9. रोहीत कालोनी रानापुर, आरोपी दीपक पिता पूनमसिंह मचार भील, निवासी भुरीमाटी

10. माण्डली तिराहा, आरोपी नरेन्द्र पिता रामचन्द्र कलाल, निवासी तुमडिया

11. मेघनगर, आरोपी मांगु पिता टिटिया मकवाना, निवासी मेघनगर

12. झाराडाबरा रोड, आरोपी रपिया पिता रूमाल मुणिया, निवासी झाराडाबरा

13. अगराल बस स्टेण्ड, अरोपी राजु पिता रायमल डामोर, निवासी अगराल

14. थांदला लिमडी रोड, काकनवानी, आरोपी वसना पिता पांगला डामोर, निवासी मोरझरी

15. नौगावां, आरोपी सकरा पिता विरसिंह, निवासी गुण्डीपाडा

16. नवापाडा, आरोपी दिपक पिता बाबु खडिया, निवासी नवापाडा

17. लाख्या खाली थांदला, आरोपी सुकल पिता भीला सिंगाड, निवासी नवापाडा

18. कुम्हारवाडा थांदला, आरोपी सजन पिता दलसिंह मेडा, निवासी बीड मोहडीपाडा

19. रायपुरिया, आरोपी दिनेश पिता नाथा डामर, निवासी छापरापाडा

20. पेटलावद, आरोपी धन्नीबाई पति सरवन डांगी, निवासी हाल पेटलावद

21. अतुल ढाबा हवारूण्डा फाटा, आरोपी मुकेश पिता कवराजी वसुनिया, निवासी हवारूण्डा

22. राम मोहल्ला पेटलावद, आरोपी सुमित पिता मनोहर भटवेरा, निवासी माही कालोनी पेटलावद

होटल/ढाबों आदि पर अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर 54,480/-रू. की शराब जप्त की गई है। सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को सक्त निर्देश दिये गये है कि शराब केवल लायसेंसी शराब दुकान से ही बिके, यह सुनिश्चित करे। बार-बार अवैध शराब बेचने वालो के विरूद्ध आदतन अपराधी के लिये धारा 110 के तहत कार्यवाही करे।