अब वाहनों पर नहीं बज सकेगा प्रेशर हाॅर्न

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झाबुआ लाइव के लिए डेस्क की रिपोर्ट-

3 जिले के समस्त वाहन स्वामियों को जिला परिवहन अधिकारी ने निर्देशित किया कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हाॅर्न का प्रयोग न करे अपने वाहनों से प्रेशर हार्न तत्काल हटा लेे। चेंकिग के दौरान वाहनों में प्रेशर हार्न लगे पाये जाने पर मप्र मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोटर पार्टस के दुकानदारों को भी सूचित किया गया कि वे प्रेशर हार्न की बिक्री न करे अगर वाहनों में लगाते पाए गए तो उनके विरूद्ध प्रदूशण अधिनियम के वाहन प्रदूषण विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिले में संचालित प्रदूषण जांच बोर्ड को भी सूचित किया गया है कि प्रदूषण जांच के साथ ही ध्वनि प्रदूषण की भी जांच करे, अगर वाहन में प्रेशर हार्न लगा हो तो उसे हटाने के बाद ही प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी करे।

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