ऐसा नहीं किया तो तीन महीने बाद रियायती सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा

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झाबुआ, एजेंसीः जिले के सभी एलपीजी गैस उपभोक्ता जिन्होने 31 दिसम्बर तक पहल योजना में अपना पंजीयन नहीं करवाया है, वे अब योजना प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह के भीतर इस योजना में अपना पंजीयन करा सकते हैं।
योजना से जुडने के लिए यदि आपके पास आधार नंबर है, तो अपना आधार नंबर अपने बैंक को और अपने एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर को दे अथवा आपके पास आधार नंबर नहीं है तो बैंक अकाउन्ट संबंधित जानकारी अपने एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर को दे अथवा अपना 17 अंक वाला एलपीजी आई डी अपने बैंक को दे, ताकि आप शासन की डीबीटीएल(प्रत्यक्ष एलपीजी लाभ हस्तांतरण योजना) से जुड सके एवं एलपीजी सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में जमा हो सके।
यदि आपके द्वारा उक्त कार्यवाही दी गई 3 माह की अवधि में नहीं की जाती है, तो एलपीजी गैस सिलेण्डर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी और गैस सिलेण्डर बाजार दर से ही क्रय करना पडेगा। निर्देश, फार्म और अपने डीबीटीएल पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए अपने डिस्ट्रिब्यूटर से संपर्क करे, टोल फ्री नम्बर 1800-2333555 पर कॉल करे, www.mylpg.in विजिट करे और अपनी गैस कंपनी (इण्डेन भारत गैस, एचपी गैस)पर क्लिक करे।