झाबुआ। मप्र मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अन्तर्गत झाबुआ जिले के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारियों को कलेक्टर झाबुआ द्वारा आदेशित किया गया है कि दो पहिया वाहनों पर चलने वाले वाहन चालक विभिन्न कारणों से दुर्घटनाग्रस्त होते है, एवं प्रति वर्ष इस तरह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कई चालकों की आकस्मिक एवं दुखद मृत्यू हो जाती है, सडक दुर्घटनाओं में हेलमेट नही पहनने वाले वाहन चालको के सर पर गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से भविष्य में लोगो की आकस्मिक मृत्यु न हो तथा दो पहिया वाहन चलाते समय दुर्घटना के शिकार न हो इसके लिए बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चालको की आदत पर सख्ती से रोक लगाई जाना जरूरी है। इस हेतु जबभी दो पहिया वाहन चालक पेट्रोल/डीजल पंप पर पेट्रोल क्रय करने आएगा, तो पेट्रोल/डीजल पम्प प्रबंधन, अनिवार्य रूप से यह देखेगा कि दो पहिया वाहन चालक सही तरीके से हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आया है अथवा नहीं, बगैर हेलमेट के आने वाले दो पहिया वाहन चालक को जिले के किसी भी पेट्रोल पंप मालिक अथवा कर्मचारी द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाए। पेट्रोल/डीजल पम्प मालिक दो पहिया वाहन चालको की जानकारी हेतु पेट्रोल डीजल परिसर में बैनर, बोर्ड, फ्लेक्स में इस प्रकार की सूचना बड़े बड़े अक्षरों में लगाकर रखेगा जिसमें इस आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध माना जाएगा।
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