लंबित नामांतरण प्रकरणों को पूर्ण नही करने की 2 तहसीलदारो पर कलेक्टर ने ठोका अर्थदंड…

0

विपुल पांचाल@ झाबुआ Live

मध्‍यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं के प्रदायगी में विलम्‍ब एवं लंबित प्रकरणों पर *श्री रोहित सिंह*, कलेक्‍टर एवं द्वितीय अपील अधिकारी, लोक सेवा गारंटी जिला झाबुआ द्वारा पदाभिहीत अधिकारी तहसीलदार मेघनगर के कुल 20 नामान्‍तरण प्रकरण एवं तहसीलदार पेटलावद के कुल 207 सीमांकन एवं नामान्‍तरण प्रकरण पर एकमुश्‍त पांच – पांच हजार रुपये की शास्ति स्‍वरुप अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया गया, साथ ही लोक सेवा गारंटी के प्रकरणों को समय सीमा में प्रदायगी हेतु सख्‍त निर्देश दिये गये। उक्‍त जानकारी देते हुए जिला लोक सेवा प्रबधंक श्री संत कुमार चौबें द्वारा बताया गया कि कलेक्‍टर महोदय के निर्देश पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 एवं सी.एम. हेल्‍पलाईन के लंबित प्रकरणों की सतत् निगरानी की जा रही है। कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि नागरिकों के आवेदन संबंधित अधिकारी समय सीमा में निराकरण करें।

Leave A Reply

Your email address will not be published.