नवनीत त्रिवेदी@ झाबुआ Live
कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह पाबंदियां लगाई गई है..
1 – सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे।
2 – विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग से टायर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3 – अंतिम संस्कार या उठाने में अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकेगी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
4 – समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्टर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
5 – जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने की आवश्यक हो कंटेंटमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे
6 – कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए, मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाए।