बिना डिग्री चिकित्सा कार्य कर रहे झोलाछाप डॉक्टर के क्लीनिक पर छापा मारा, दवाई जब्त कर पंचनामा बनाया

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आरिफ हुसैन, चंद्रशेखर आजाद नगर

बुधवार दोपहर को स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने मिलकर ग्राम माथना में झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की है। बिना डिग्री चिकित्सा कार्य करने पर छापामार कार्रवाई की गई। टीम निरीक्षण पर निकली तो कार्तिक मंडल पिता त्रिलोक मंडल द्वारा अपने क्लीनिक पर चिकित्सीय कार्य किया जाना पाया गया। टीम ने पंचनामा बनाया। कार्तिक मंडल के यहां से अवैद्य रूप से संग्रहित कर रखी गई दवाई भी जब्त की गई।

कार्तिक मंडल इंडियन मेडिकल काउन्सील एक्ट-1956 की धारा 15 (2) एवं म०प्र० आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 11 के अन्तर्गत राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। लेकिन कार्तिक मंडल बिना सक्षम डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन के ऐलोपैथिक चिकित्सा कार्य कर रहे थे। जो अवैध श्रेणी में आता है। धारा 24 आयुर्विज्ञान अधिनियम, उपाचार्य एवं रजोपचार्य अधिनियम धारा 3 तथा ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 तथा नियम 1945 तथा 420 आईपीसी में दण्डनीय अपराध की श्रेणी के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई चन्द्रशेखर आजाद नगर सीबीएमओ एमएल चोपड़ा, मेडिकल ऑफिसर डॉ. मनोज कुमार, सीबीएमओ एमएल चोपड़ा, ब्लॉक टीम सदस्य नेत्र सहायक राकेश बारिया,  स्टोर कीपर दुर्गेश गणावा एवं सहायक उप निरिक्षक देविसिंह नायक थाना चंद्रशेखर आजाद नगर की संयुक्त टीम ने की।

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