3 साल के बच्चे की फालिया से हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

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फिरोज खान, अलीराजपुर
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि थाना आजादनगर क्षैत्रान्‍तर्गत ग्राम छोटा भावटा में घटना 19 मार्च 2021 को शाम के समय महेन्‍द्र का पुत्र रोविन्‍द उम्र 3 साल जो कि पगडण्‍डी रास्‍ते में खेल रहा था तथा मृतक रोविन्‍द के चाचा दिलीप पास में ही मवेशी चरा रहा था, कि आरोपी नानकिया पिता नजरू हाथ में फालिये लिये वहां से गुजर रहा था, कि मृतक रोविन्‍द डर कर चिल्‍लाया, जिस पर से आरोपी बच्‍चे के चिल्‍लानें से क्रोध में आकर हाथ में लिये फालिये से गर्दन पर प्राणघातक हमला कर नृशंस तरीके से मासूम बच्‍चें रोविन्‍द पिता महेन्‍द्र की हत्‍या कर दी। फरियादी दिलीप की सूचना पर थाना आजादनगर में अपराध क्रमांक 109/2021, धारा 302 भादवि का दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया। आजादनगर पुलिस के द्वारा घटना को संवेदनशीलता एवं गंभीरता से लेते हुये घटना के आरोपी नानकिया को घटना दिनांक को ही गिरफतार करते हुये प्रकरण का संपूर्ण अनुसंधान कर 07 दिवस के भीतर माननीय न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया था।

उक्‍त प्रकरण को अलीराजपुर पुलिस के द्वारा चिन्हित श्रेणी में भी लिया गया था, जिसकी माननीय न्‍यायालय में लगातार पेरवी हुई। माननीय अपर सत्र न्‍यायालय जोबट के द्वारा 11 नवम्‍बर  को उक्‍त प्रकरण के आरोपी नानकिया पिता नजरू उम्र 50वर्ष को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा अर्थदण्‍ड राशि अदा नहीं करनें पर 06 माह के अतिरिक्‍त कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण का अनुसंधान थाना प्रभारी आजादनगर निरीक्षक केलाश बारिया के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक  भीमसिंह के द्वारा किया गया था।

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