चंद्रभानसिंह भदोरिया @ चीफ एडिटर
वत॔मान मे अलीराजपुर मे पदस्थ एसडीएम ओर तत्कालीन समय मे झाबुआ एसडीएम सैयद अशफाक अली की मुश्किलें अब बढ सकती है मध्यप्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ” सुरेंद्र सिंह” ने 22 नवंबर को जारी अपने एक आदेश मे सैयद अशफाक अली पर झाबुआ के एक दिव्यांग युवक प्रवीण पडियार को सूचना के अधिकार मे वैधानिक तरीके से जानकारी ना देने के आरोप को सही पाया है .. राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश मे लिखा है कि सैयद अशफाक अली जो कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी थे उन्होंने आवेदक दिव्यांग प्रवीण पडियार को समय सीमा मे जानकारी उपलब्ध ना करवाकर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा -7 का उल्लंघन किया है ओर उनका यह कृत्य सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 ( 1 ) के तहत कार्यवाही योग्य है .. राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने अपने आदेश मे लिखा है कि सैयद अशफाक अली के को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाये ओर 3 जनवरी 2019 को उन्हें तलब कर उन्होंने ऐसा क्यो किया यह उनके पक्ष के जरिए जाना जाये । साथ ही राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश मे लिखा कि समय सीमा मे जानकारी ना देने ओर रुकावट पैदा करने के लिए क्यो ना सैयद अशफाक अली पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 ( 1 ) के तहत अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने की कारवाई प्रारंभ की जाये ।
इस जानकारी को देने से बच रहे थे सैयद अशफाक अली
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आवेदक दिव्यांग प्रवीण पडियार ने दिनांक 13 अप्रैल 2017 को लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय झाबुआ से यह जानकारी मांगी थी कि झाबुआ शहर मे शाशकीय भूमि की सन 1959 – 60 एंव 2017 की खाता खसरा नकलो की प्रमाणित प्रतिलिपि अलग अलग मांगी थी .. साथ मे यह भी मांगा था कि अगर 1959 -60 से लेकर 2017 तक अगर शाशकीय भूमि किसी को आवंटित की गयी तो आवंटन संबंधी सभी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदक को उपलब्ध करवाई जाऐ .. चुंकि उस समय लोक सूचना अधिकारी ओर एसडीएम झाबुआ सैयद अशफाक अली थे लिहाजा यह जानकारी समय सीमा मे देना उनकी जिम्मेदारी थी ।
अधिकारियों के षडयंत्रों से ऐसे जंग जीती दिव्यांग प्रवीण पडियार ने
