समझौते में हिस्सा न मिलने से नाराज आरोपी ने दिन दहाड़े फालिया से पटेल की कर दी थी गर्दन अलग

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अलीराजपुर लाइव के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट-
थाना चांदपुर क्षेत्र के तहत 2 सितंबर 2016 को ग्राम चांदपुर के मोरी फलिया में पूर्व में घटित हुए दुराचार के मामले में समाज में समझौते की बैठक रखी गई थी, इस बैठक के बाद चांदपुर पटेल फलिया का हिरला पटेल, देवला पटेल, सुखलिया चांदपुर में बैठक चर्चा कर रहे थे कि समझौते में हिस्सा मिलने से नाराज छगन पिता रलु निवासी मोरी फलिया हाथ में फालिया लेकर आया व हिरला की गर्दन काटकर हत्या कर दी। इस हत्या की रिपोर्ट चांदपुर थाने में धारा 302 भादवि 25 बी आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना थाना प्रभारी उपनिरीक्षक एमके रघुवंशी द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना में आरोपी छगन को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। घटना चूंकि कस्बे में होकर मृत्य की दिनदहाड़े हत्या कर दहशत थी। इसलिए प्रकरण में गंभीरता बरती गई जिसके परिणामस्वरूप ही मान. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय अलीराजपुर द्वारा प्रकरण विचारण के बाद 13 अप्रैल 2018 को आरोपी छगन को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड के साथ 25 बी आम्र्स एक्ट में एक वर्ष की सजा व 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में प्रारंभिक विवेचना गिरफ्तारी एवं प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने में तत्काल थाना प्रभारी उनि एमके रघुवंशी, सउनि गिरधारी परमार, प्रआर प्रवीण, प्रआर सुनील तथा वर्तमान थाना प्रभारी जनकसिंह रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण में न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी संचालक अभियोजन राजीव ग्रेवाल द्वारा की गई।

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